Donald Trump will get all the facilities as former president even after Impeachment| Donald Trump को बतौर पूर्व राष्ट्रपति मिलती रहेंगी सुविधाएं, भले ही महाभियोग प्रस्ताव सीनेट में पारित क्यों न हो जाए

वॉशिंगटन: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के खिलाफ उच्च सदन यानी सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी चल रही है. प्रतिनिधि सभा पहले ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगा चुकी है. यदि सीनेट में भी यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या महाभियोग चलाए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर मिलने वालीं सुविधाएं बंद हो जाएंगी? क्या उनसे सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाएगा?  

Republican सदस्य का प्रस्ताव खारिज

इन सवालों का जवाब है ‘नहीं’. महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बतौर पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी कानून के अनुसार सुविधाएं मिलती रहेंगी. फिर चाहे वो पेंशन हो, दफ्तर हो या फिर सुरक्षा. बता दें कि सीनेट ने ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने वाली रिपब्लिकन सदस्य रैंड पॉल की मांग को खारिज कर दिया है. पॉल के प्रस्ताव पर मतदान हुआ था जिसके बाद सीनेट ने उसे 55-45 के अंतर से खारिज कर दिया. यानी अब महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी.

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मिलती हैं ये सुविधाएं

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, 1958 में अमेरिका में बने कानून में पूर्व राष्ट्रपतियों को जीवनभर कुछ सुविधाएं प्रदान किये जाने का जिक्र है. कानून में कहा गया है कि किसी भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को एक काम करने लायक दफ्तर की जगह, सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन, एक लाख डॉलर प्रति साल स्टाफ के लिए और 2.2 लाख डॉलर प्रति साल की पेंशन दी जाती है. 

Trump का मामला है अलग

नियम के मुताबिक, यदि किसी राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान ही पद से हटाया जाता है, तब ये विकल्प रहता है कि उन्हें ये सुविधाएं न दी जाएं. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. भले ही महाभियोग की प्रक्रिया उनके कार्यकाल के वक्त शुरू हुई थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है. इसलिए उन्हें सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी. भले ही प्रस्ताव सीनेट में पारित क्यों न हो जाए.

इसलिए बना था Law

1953 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन का कार्यकाल खत्म हुआ, तब उन पर काफी कर्ज था. उसके बाद ही ये नियम बनाया गया कि किसी भी राष्ट्रपति को सत्ता से जाने के बाद आर्थिक मदद और कुछ सुविधाएं दी जाएंगी. मौजूदा समय में बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप भी पूर्व राष्ट्रपतियों में शामिल हो गए हैं. ट्रंप देश के किसी भी हिस्से में अपना दफ्तर बनवा सकते हैं. बता दें कि वह नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही वॉशिंगटन छोड़कर फ्लोरिडा आ गए हैं.

 




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