रेल या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

कोरोना की नेटगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर यात्री को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. फिर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी. निगेटिव रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना होगा.

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. अब सरकार ने आदेश दिया है कि हवाई और रेलमार्ग से छत्तीसगढ़ आनेवाले यात्रियों के पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए. तभी उन्हें राज्य में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी. खास बात यह भी है कि यह रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटों के भीतर की होनी जरूरी है. कोरोना की नेटगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर यात्री को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. फिर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी. जबतक कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना होगा.

आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 28 जिलों में से 18 में लॉकडाउन लगा दिया है. यह आदेश रविवार को जारी किया गया था. दरअसल, छत्तीसगढ़ में रव‍िवार को बीते 24 घंटे के दौरान 10521 नए मामले सामने आए थे. यह लॉकडाउन बिलासपुर में 14 से 21 अप्रैल तक, सरगुजा में 13 से 23 अप्रैल तक, बलरामपुर में 14 की शाम 6 बजे से 25 अप्रैल तक, मुंगेली में 14 से 21 अप्रैल तक, जांजगीर-चांपा में 13 की शाम छह बजे से 23 अप्रैल तक लगाए जाने की घोषणा की गई है. आपको बता दें क‍ि रव‍िवार को आए 10,521 नए मामले के बाद छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों की संख्या 4,43,297 हो गई. वहीं 122 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,899 हो गई.








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