रायपुर- छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव (Chhattisgarh urban body elections 2021) होने वाले हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि सीमा भी तय कर दिया है. निर्धारित सीमा से अधिक पैसे चुनाव में खर्च करने वाले प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही निकाय चुनाव के मैदान में उतरने वाले पार्षद प्रत्याशियों को अपने खर्च का ब्योरा देना होगा. बता दें कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं. 20 दिसंबर को वोटिंग और 23 दिसंबर को मतगणना होगी. इस साल भी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे.
वहीं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में आचार संहिता भी लागू कर दी है. दुर्ग कलेक्टर डॉ. एसएन भुरे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जिले में धारा-144 लागू किया गया है. रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. कलेक्टर ने ये बताया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था. इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे, जिसके लिए नई कीमतें तय कर दी गई हैं.
जनसंख्या के आधार पर तय किया गया चुनावी खर्च
- नगर पंचायत-50 हजार रुपए तक (चुनावी खर्च राशि)
- नगर पालिका परिषद-1.5 लाख रुपए तक(चुनावी खर्च राशि)
- नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या- 3 लाख रुपए तक(चुनावी खर्च राशि)
- नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से अधिक जनसंख्या- 5 लाख रुपए तक(चुनावी खर्च राशि)
ऑनलाइन होगा नामांकन
निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 27 नवंबर से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे. उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म ही भरना होगा. इसके बाद उसका प्रिंट आउट लेकर उसे स्कैन कर अपलोड करना होगा और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट आरओ के पास जमा करना होगा. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 11 जिलों के 17 वार्ड में उपचुनाव भी होंगे. इस पूरे निवार्चन में 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता है, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 03 लाख 87 हजार 530 है और महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 90 हजार 843 है.
कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन
चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग ने कोविड गाइडलाइन और सुरक्षा को लेकर सभी 10 जिलों के एसपी और कलेक्टर्स को सतर्क रहने कहा है. निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि कोविड की स्थिति सभी जिलों में अलग-अलग है और आयोग ने विस्तार से समीक्षा के बाद ही निर्वाचन का कार्यक्रम तय किया है.
ठाकुर राम सिंह ने बताया कि अगर कोई मतदाता कोविड पीड़ित है तब इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी और उसी के अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी समय का निर्धारण करेंगे और उसी समय में पीपीई किट पहनकर वोट डाल सकेंगे. अगर प्रत्याशी कोरोना पीड़ित है तब इस स्थिति में उनके लिए भी अलग गाइडलाइन जारी की गई है. कोरोना पीड़ित प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए क्वारंटाइन होना पड़ेगा.
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