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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने न्यूज़ 18 से हुई बातचीत में बताया कि पंचायत चुनाव के लिए प्रदेशभर में 1066 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं और हर मतदान केन्द्र में मतदान दवल के साथ दो सुरक्षाकर्मी और एक स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे. साथ ही मतदान दल के सभी सदस्यों को मास्क, सेनिटाइज़र, गल्बस उपलब्ध कराया गया है. बता दें कि वोटिंग दोपहर 3 बजे तक होगी. नतीजों का भी ऐलान आज कर दिया जाएगा.

ठाकुर राम सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप चुनाव में कुल 1288 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 330 पंच पदों के लिए 733 प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं 152 सरपंच पदों के लिए 455 प्रत्याशी, 27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 03 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं. निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सभी मतदाताओं से वोटिंग डालने के साथ ही कोविड 19 से सुरक्षा के उपाय भी अपनाने की अपील की है. बता दें कि प्रदेश में जनवरी के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जनवरी के 19 दिन में पूरे प्रदेश में 75 हजार से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं. इसमें 8 ओमिक्रॉन के मरीज भी शामिल हैं.

सुबह 7 से10 बजे तक मतदान प्रतिशत
बिलासपुर – 22.44
गौरेला पेंड्रा मरवाही – 35.03
रायगढ़ 19.69
सूरज पुर 14.52
बलरामपुर 12.46
कोरिया 8.91
बलौदाबाजार 17.19
महासमुंद 13.74
राजनांदगांव 26.52
कबीरधाम 30.59
कोंडागांव 14.31
दंतेवाड़ा 30.17
बीजापुर 8.25

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https://www.youtube.com/watch?v=r1LA4Z9USmY

चुनाव पर संक्रमण का खतरा
बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार चुनाव में रैली, जुलूस, रोड शो और पदयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसलिए इस बार प्रत्याशियों ने केवल डोर-टू-डोर प्रचार ही किया है. चार अलग-अलग रंगों में मतपत्रपंचायत चुनाव के लिए मतदान मतपत्रों और मतपेटियों के जरिए होगा. वहीं मतदाताों में किसी भी तरह का संशय ना रहे इसलिए मतपत्रों को अलग-अलग रंग में रखा गया है. जिसमें पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा. वहीं मतदान के लिे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 तरह के दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान मतपत्रों में नोटा का प्रावधान नहीं होगा यानी मतदाताओं को किसी ना किसी उम्मीद्वार को वोट देना होगा.

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