दिनांक 19/08/2024 को जोखिलाल धुर्वे डिप्टी र्रेंजर झाड़बीडा, रामस्वरूप मल्हारे बीट गार्ड छिरपुरा एवं सुरक्षा श्रमिक गस्ती कर रह थे। तभी अतिक्रमण के प्रयास को रोकने के दौरान महिला के द्वारा वनरक्षक के साथ मारपीट के साथ गाली गलौज की गई। आरोपी महिला रामकली पति हरिशंकर कोरकू निवासी आम्बा ने दिनांक 21.08.2024 को सामाजिक संगठनो से दबाव बनवाकर पुलिस थाना राहटगांव मे वनरक्षक रामस्वरूप मल्हारे के द्वारा मारपीट की झूटी एफ आई आर दर्ज़् करवाई गई।वनरक्षक ने रहटगांव थाने पहुंचकर की शिकायत जिसकाअपराध क्रमांक 203/24 , धारा 132,121-1 296,351-2 आवेदक रामस्वरूप पिता बाबूलाल मलहारे (वन रक्षक) फॉरेस्ट कॉलोनी रहटगांव के द्वारा थाने सहित अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की हैतो वही नियम विरुद्ध तरीके से वनरक्षक के खिलाफ भी थाने में जो शिकायत की गई हैजबकी नियम यह है की भारतीय दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 197 की उपधारा 3 के अंतर्गत वन विभाग के छेत्रीय कर्मचारी की एफ आई आर बिना मजिस्टियल जाँच के दर्ज़ नही हो सकती।