इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म; पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 20 साल की सजा

छतरपुर। छतरपुर जिले में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी संतोष पटेल को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 332(2) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।जिला अभियोजन कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी ने घटना से करीब एक माह पहले नाबालिग को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। बातचीत के दौरान उसने शादी का झांसा देकर विश्वास जीता। 1 जुलाई 2025 को जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब आरोपी उसके घर में घुस गया और शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने पीड़िता का मुंह दबा दिया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना छतरपुर में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की विवेचना निरीक्षक संतोष सिंह ने की। जिला स्तरीय समिति ने इस प्रकरण को गंभीर एवं संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया था।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रवेश कुमार अहिरवार और हेमंत बाजपेयी ने प्रभावी पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय, छतरपुर ने घटना के लगभग एक वर्ष के भीतर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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बाइट, प्रवेश अहिरवार, डीपीओ

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