लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में कल से शराब की होम डिलीवरी सर्विस, सरकार ने दुकानें खोलने का दिया निर्देश

लॉकडाउन के बीच इस राज्य में कल से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी

(सांकेतिक तस्वीर)

लॉकडाउन (Lockdown) के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है. इसके तहत देशी या विदेशी शराब की 2 और बीयर की 4 बोतलें ही एक बार में खरीदी जा सकेंगी.

रायपुर. कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) से एक बड़ी खबर है. लॉकडाउन (Lockdown) के तीसरे चरण में राज्य में शराब की दुकानें खोलने और उसकी होम डिलीवरी तक किए जाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है. पांच शर्तों के साथ राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है. केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए 4 मई से शराब की दुकानें खोलने का निर्णय किया गया है. सभी कलेक्टर को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है. शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन विशेष तौर पर करने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए शराब की होम डिलेवरी करने की छूट भी दी है. हालांकि इसके लिए अतिरिक्त भुगतना करना होगा. होम डिलीवरी का चार्ज डिलीवरी ब्यॉय नियुक्त करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी तय करेंगी. ये दर फिलहाल जारी ​नहीं किए गए हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.

बार नहीं खुलेंगे

शराब बिक्री को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार देशी या विदेशी शराब की 2 बॉटल और बीयर की 4 बॉटल ही एक बार में खरीदी जा सकती है. दुकानों में इसके लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी करना होगा. बता दें कि लॉकडाउन के पहले चरण के ऐलान से पहले ही 19 मार्च से छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया था. अब इसे 4 मई से चालू करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार शराब की दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन बार रेस्टोरेंट और क्लब को 4 मई से लेकर 17 मई तक रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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First published: May 3, 2020, 1:59 PM IST

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