सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उन वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है जिनके वाहनों पर फास्टैग (FASTag) नहीं लगा है या जो किसी कारण से अमान्य है। मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर कैश में दोगुना टोल टैक्स देने की पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।
नई व्यवस्था में दो बड़ी राहतें:UPI से भुगतान की सुविधा: ऐसे वाहनों को अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए टोल भुगतान करने का विकल्प मिलेगा, जिससे डिजिटल लेनदेन आसान हो जाएगा।
जुर्माना हुआ कम: अब इन वाहनों को टोल शुल्क का दोगुना (2x) नहीं, बल्कि केवल 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। यह जुर्माना राशि में एक महत्वपूर्ण कटौती है।कब से लागू होगी यह व्यवस्था?यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से देशभर के सभी टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगी।
पुरानी व्यवस्था क्या थी?
इस नए नियम से पहले, जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होता था या जिनका फास्टैग अमान्य हो जाता था, उन्हें टोल प्लाजा पर नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता था, जो वाहन चालकों के लिए एक बड़ी समस्या थी। अब इस बदलाव से ऐसे वाहन चालकों को वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह से सहूलियत मिलेगी।