भोपाल। मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा इन कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।
हाई कोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती:
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पैरामेडिकल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस फैसले से मध्य प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों और उनमें प्रवेश लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी।


