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रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh Urban Body Election) के प्रचार का शनिवार को आखिरी दिन है. आज रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा. इसके बाद किसी भी तरह की चुनावी रैली, आम सभा या चुनावी कार्यक्रमों में पूरी तरह प्रतिबंध होगा. लाउडस्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार प्रसार 18 दिसंबर की रात 10 बजे तक होगा. इसके साथ ही चुनाव के 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद कर दी जाएगी. निर्वाचन क्षेत्रों में 20 दिसंबर की शाम 5 बजे तक शराब दुकानें बंद रहेंगी.

मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश रहेगा. निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 गाइडलाइन के साथ चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं. निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या 8 लाख से अधिक है. 20 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी. 385 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे.

कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए होगी अलग से व्यवस्था

निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई मतदाता कोविड पीड़ित है तब इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी और उसी के अनुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी समय का निर्धारण करेंगे और उसी समय में पीपीई किट पहनकर वोट डाल सकेंगे. अगर प्रत्याशी कोरोना पीड़ित है तब इस स्थिति में उनके लिए भी अलग गाइडलाइन जारी की गई है. कोरोना पीड़ित प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए क्वारंटाइन होना पड़ेगा. 11 जिलों के 17 वार्ड में उपचुनाव भी होंगे. इस पूरे निवार्चन में 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 लाख 87 हजार 530 है और महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 90 हजार 843 है. इसके अलावा तृतीय लिंग के 47 मतदाता हैं.

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इसी तरह उपचुनाव में कुल मतदाता 26896 मतदाता है. यह बड़ा चुनाव है. फोटोयुक्त निर्वाचन नामवली तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि आम चुनाव के लिए एक हजार मतदान केन्द्र हैं. वहीं उपचुनाव के लिए 37 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं यानी 1037 मतदान केन्द्रों में वोटिंग होगी और बैलेट पेपर में भी नोटा का प्रावधान होगा. जारी की गई गाइडलाइन में कोविड पीड़ित मतदाताओं के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें कोविड पॉजिटिव मरीज के लिए मतदान समाप्ति के पहले आखिरी घंटे में मतदान करने की व्यवस्था करने करने कहा गया है. साथ ही कोविड पीड़ित मरीज के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों के मार्गदर्शन में पीपीई किट पहनकर मतदान करने की व्यववस्था करने के दिशा-निर्देश और वोटिंग से पहले पहचान पूरी करने को कहा गया है.

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