दंतेवाड़ा| हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 15 जुलाई 2017 यानी करीब ढाई साल पहले सुकमा जिले का है। आरोपी पुसामी गंगा ने जमीन विवाद के चलते अपने चाचा सहित 2 लोगो की हत्या की व तीन ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था ।
इस मामले में अभियुक्त पुसामी गंगा के विरुध्द 427, 452, 302, 307, 452, 302, 324, 332 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 25 (1)ख आयुध अधिनियम के तहत आरोप है। इस मामले में न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,विशेष न्यायालय (नक्सल) कमलेश कुमार जुर्री ने लोक अभियोजक मनीष कुर्मी के तर्क से संतुष्ट होकर आरोपी का दोष सिद्ध पाया गया। पुसामी गंगा को आजीवन कारावास का
फैसला सुनाया।
यह था मामला: मामला सुकमा थाना क्षेत्र के पुसामीपारा का है जहां आरोपी पुसामी गंगा का अपने ही गांव के ग्रामीण पुसामी देवा से जमीन का विवाद था। जिसके चलते पुसामी गंगा आक्रोशित होकर योजनाबद्ध तरीके से पुसामी देवा के घर के सामने रखे ट्रेक्टर ट्राली के दोनों टायर को टंगिया व बंडा मारकर फोड़ दिया व देवा के घर के अंदर घुसकर देवा की बेटी संगीता पर कुल्हाड़ी से वार का हत्या कर दी थी। इसी दौरान बीच बचाव में आई देवा की प|ी बुधरी पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद वहां से करीब 200 मीटर दूर पर मौजूद एर्रा के घर में घुसकर खाना खा रहे एर्रा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपी पुसामी गंगा ने मामले की विवेचना के लिए गए उपनिरीक्षक पर भी प्राणघातक हमला किया था।
Source link


