COVID-19: छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में फिर शुरू होगा काम, यहां रहेगी पाबंदी COVID-19: Work will start again in Chhattisgarh government offices, ban will remain here | raipur – News in Hindi

COVID-19: छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में फिर शुरू होगा काम, यहां रहेगी पाबंदी

सावधानी और सतर्कता के साथ सरकारी कार्यालयों में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. (फाइल फोटो)

कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण (Covid-19) को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन-3 (Lockdown) में जनता को काफी हद तक ढील दी गई है.

रायपुर. कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण (Covid-19) को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन-3 (Lockdown) में जनता को काफी हद तक ढील दी गई है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए शासकीय कार्यालयों में काम शुरू करने के निर्णय लिए गए हैं. हालांकि कोरोना के संक्रमण के कारण कोरबा जिले के कटघोरा नगरपालिका क्षेत्र और सूरजपुर जिले में जजावल कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों में कामकाज पर फिलहाल पाबंदी जारी है. प्रदेश में अन्य स्थानों पर 4 मई से तय समय सीमा में शासकीय कार्यालयों में काम काज शुरू हो जाएंगे.

दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए घोषित लाॅकडाउन होने के कारण शासकीय कार्यालयों में कार्य नहीं हो रहा था. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर 4 मई 2020 से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज शुरू करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना प्रकरण की संख्या कम होने के बाद ही जिला कलेक्टरों द्वारा इन क्षेत्रों में अनुमति देकर शासकीय कार्यालयों का कामकाज शुरू किया जाएगा.

इन कार्यालयों में शुरू होगा काम
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सभी शासकीय कार्यालयों एवं विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाइयों पर लागू होगा. कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी और अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी. इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाए. स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाईन के अनुसार कलेक्टरों द्वारा अलग से आदेश के माध्यम से घोषित कन्टेमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होंगे. सभी शासकीय कार्यालयों में सेनिटाइजेशन और नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए. कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इतना ही नहीं कार्यालय में लोगों का मिलना-जुलना कम से कम करने, कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी लोगो को सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाईन के बारे में जागरूक और इसका पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं.ये भी पढ़ें:

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First published: May 4, 2020, 8:21 AM IST




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