COVID-19: लाकडॉउन पार्ट-2 के अंतिम 3 दिन मुंगेली में रहेगा टोटल कर्फ्यू, सख्ती के निर्देश COVID-19: Total curfew will remain in Mungeli for the last 3 days of Lakadown Part-2, strict instructions | mungeli – News in Hindi

COVID-19: लाकडॉउन पार्ट-2 के अंतिम 3 दिन मुंगेली में रहेगा टोटल कर्फ्यू, सख्ती के निर्देश

1 से 3 मई तक मुंगेली में टोटल लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं. सांकेतिक फोटो.

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुंगेली (Mungeli) जिला प्रशासन ने शासन के निर्देशों के अनुसार बहुत से दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे.

मुंगेली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुंगेली (Mungeli) जिला प्रशासन ने शासन के निर्देशों के अनुसार बहुत से दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे, मगर इस ढिलाई के बाद मार्केट औऱ सड़को में जिस तरह चहल-पहल बढ़ी और लोगो की लापरवाही देखने को मिली, जिससे कहीं न कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा. जिला प्रशासन व पुलिस (Police) अधिकारी लगातार लोगो से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनिवार्य प्रयोग की अपील पर अपील करते रहे. इसके बावजदू भी लोग लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों का उल्लघंन करते नजर आए. इसके बाद कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है.

मुंगेली कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने 1 मई के अपरान्ह 4 बजे से 3 मई की मध्य रात्रि 12 बजे तक जिले में टोटल कर्फ्यू का आदेशि जारी किया है. इसके तहत अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. राज्यों की स्थिति को देखते हुए 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है.

अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोल पंप खुलेंगे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने बताया कि प्रत्येक दिन जिले में लाॅकडाउन की परिस्थिति का परीक्षण किया जा रहा है. इसपर बारीकी से नजर रखी जा रही है और इसी तारतम्य मे उनके द्वारा आज पुनः जिले में लाॅकडाउन की परिस्थिति का परीक्षण किया गया. नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण और इसकी संभावनाओं को देखते यह निर्णय लिया गया है. इसी तरह जिले की सीमाओं में 13 स्थानों पर नाकेबंदी की गई है, जिनमें अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की तैनाती की गई है. जिले में आवागमन में पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा और कड़ी नजर रखी जायेगी. इस अवधि में मनरेगा एवं धान परिवहन के कार्य, निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालित रहेंगे. इस टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से न निकलने के लिए भी निर्देशित किया गया है. लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.ये भी पढ़ें:

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First published: April 30, 2020, 7:42 AM IST




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