1 से 3 मई तक मुंगेली में टोटल लॉकडाउन के निर्देश जारी किए गए हैं. सांकेतिक फोटो.
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुंगेली (Mungeli) जिला प्रशासन ने शासन के निर्देशों के अनुसार बहुत से दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे.
मुंगेली कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने 1 मई के अपरान्ह 4 बजे से 3 मई की मध्य रात्रि 12 बजे तक जिले में टोटल कर्फ्यू का आदेशि जारी किया है. इसके तहत अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है. राज्यों की स्थिति को देखते हुए 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है.
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने बताया कि प्रत्येक दिन जिले में लाॅकडाउन की परिस्थिति का परीक्षण किया जा रहा है. इसपर बारीकी से नजर रखी जा रही है और इसी तारतम्य मे उनके द्वारा आज पुनः जिले में लाॅकडाउन की परिस्थिति का परीक्षण किया गया. नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण और इसकी संभावनाओं को देखते यह निर्णय लिया गया है. इसी तरह जिले की सीमाओं में 13 स्थानों पर नाकेबंदी की गई है, जिनमें अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की तैनाती की गई है. जिले में आवागमन में पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा और कड़ी नजर रखी जायेगी. इस अवधि में मनरेगा एवं धान परिवहन के कार्य, निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालित रहेंगे. इस टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से न निकलने के लिए भी निर्देशित किया गया है. लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.ये भी पढ़ें:
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First published: April 30, 2020, 7:42 AM IST


