Daniel Pearl Case US outraged on release of main accused Ahmed Omar Sheikh | Daniel Pearl के हत्‍यारे की रिहाई पर अमेरिका ने जताई नाराजगी, कहा- कानूनी विकल्‍पों पर विचार करे पाकिस्‍तान

नई दिल्‍ली: अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल (Daniel Pearl) के हत्‍यारे अहमद उमर शेख को पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट (Pakistani Supreme Court) द्वारा रिहा करने के आदेश पर व्हाइट हाउस ने सख्‍त नाराजगी जताई है. मुख्‍य प्रवक्‍ता जेन साकी ने कहा है कि ‘जो बाइडेन प्रशासन पाकिस्‍तान के इस फैसले से नाराज है.’ यह कहते हुए कि आतंकवाद से पीड़ित लोग हर जगह हैं, उन्‍होंने पाकिस्‍तान की सरकार से इस मामले में कानूनी विकल्पों की समीक्षा करने की मांग की.

2002 में वॉल स्‍ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया के ब्‍यूरो चीफ की बेहरमी हत्‍या कर दी गई थी, जिसकी पूरी दुनिया में कड़ी आलोचना हुई थी. 

शेख के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहता है अमेरिका 

जेन साकी ने आगे कहा, ‘पर्ल के हत्यारों को पकड़ने की पाकिस्‍तान की कोशिशों को संयुक्त राज्य अमेरिका स्‍वीकारती है. हम पाकिस्तानी सरकार से अपील कहते हैं कि वह इसके कानूनी विकल्पों की जल्‍द से जल्‍द समीक्षा करे. इसमें अमेरिकी नागरिक और पत्रकार की निर्मम हत्या करने वाले शेख के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका को अनुमति देने का विकल्‍प भी शामिल है.’ 

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कोर्ट ने दिए तत्‍काल रिहाई के आदेश 

कोर्ट में आरोपी के वकील मेहमूद शेख ने कहा, ‘कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अहमद ओमर शेख ने कोई अपराध नहीं किया है.’ 

पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सजा पाए अहमद उमर शेख (Ahmed Omar Sheikh) के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं मिला है. साथ ही सरकार को आदेश दिया कि शेख को तुरंत रिहा किया जाए. इस मामले में सिंध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

बता दें कि जनवरी 2002 में पर्ल इस्लामिक आतंकवादियों के बारे में एक खबर के सिलसिले में खोजबीन कर रहे थे, तभी उनका अपहरण कर लिया गया था. बाद में उनकी हत्‍या कर दी गई. शेख को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और फिर मौत की सजा सुनाई गई थी ले‍किन निचली अदालत ने मौत की सजा को पलटते हुए 47 वर्षीय शेख को बरी कर दिया और रिहाई के आदेश दे दिए. 




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