kerala approches supreme court seeking stay over centers decision to leasing Thiruvananthapuram Airport to Adani Group – तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज़ अडाणी ग्रुप को देने के केंद्र के फैसले पर रोक की मांग लेकर SC पहुंची केरल सरकार

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज़ अडाणी ग्रुप को देने के केंद्र के फैसले पर रोक की मांग लेकर SC पहुंची केरल सरकार

तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट के अडाणी ग्रुप को लीज पर देने के फैसले के खिलाफ है केरल सरकार

खास बातें

  • विजयन सरकार ने मामले में केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी
  • तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अडाणी ग्रुप को दिया गया है लीज पर

नई दिल्ली:

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट (Thiruvananthapuram Airport) की लीज़ अडाणी ग्रुप को देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ केरल सरकार (Kerala government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  की शरण ली है. फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए केरल सरकार ने अडाणी को एयरपोर्ट लीज पर देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. केरल सरकार ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन पिछले माह  हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.

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गौरतलब है कि केरल की LDF सरकार (Kerala’s LDF government) ने तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram Airport) सहित तीन एयरपोर्ट को 50 साल के लिए ‘प्राइवेट कंपनी’ को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है. केरल सरकार का कहना है कि यह फैसला, पीएम के साथ दिल्‍ली में हुई निजी मीटिंग में दिए गए आश्‍वासन के लिए विपरीत है. केरल के सीएम पिनाराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)को पत्र भी लिखा था. 

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अडाणी ग्रुप को मिली एयरपोर्ट लीज़ के खिलाफ दाखिल केरल सरकार की याचिका खारिज

सीएम ने अपने लेटर में जोर देकर कहा था कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन में निजी कंपनी का ‘आगमन’ नागरिक विमानन मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से 2003 में दिए गए आश्‍वासन के खिलाफ है. केरल सरकार ने 23.57 एकड़ जमीन बिना किसी कीमत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल टर्मिनल के निर्माण के लिए इस शर्त पर ट्रांसफर की थी कि जमीन की कीमत को एयरपोर्ट के संचालन के लिए लिए Special Purpose Vehicle (SPV) में राज्‍य की शेयर कैपिटल के तौर पर समाहित किया जाएगा. 


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