Know What is not open in Unlock1, See List – जानिए Unlock1 में क्या नहीं खुला है, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली:

केंद्र ने कंटोनमेंट जोन में कोरोनोवायरस लॉकडाउन को 30 जून बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के पांचवें चरण को सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock1) नाम दिया है. जिससे की व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे कोरोनावायरस संकट से बाहर लाया जा सके. सरकार ने कहा है कि कंटोनमेंट जोन के बाहर कुछ सेवाओं को छोड़कर (अंतर्राष्ट्रीय उडा़ने और जिम) चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे. 

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आपको बताते हैं कि कि सेवाओं और स्थानों की अनुमति नहीं है या उनके लिए कोई निर्णय लिया जाना अभी बाकी है:

  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान। सरकार ने कहा कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करने के बाद जुलाई में फैसला लेगी. सरकार ने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी स्कूल स्तर पर अभिभावकों से परामर्श कर सकते हैं कि क्या स्कूल फिर से खुल सकते हैं. 
  • अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा.
  • मेट्रो रेल
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान. 
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े समारोहों
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पूरे देश में किसी भी तरह के मूवमेंट की अनुमति नहीं दी गई.
  • किसी भी गैर-आवश्यक सेवाओं को कंटोनमेंट क्षेत्र में अनुमत नहीं हैं. 


आज सरकार ने कहा कि कोरोनोवायरस मामलों की सबसे अधिक संख्या वाले क्षेत्रों को छोड़कर मॉल, होटल, रेस्तरां और पूजा स्थल 8 जून को खुल सकते हैं.

सरकार ने कहा कि फिर से खोलने के वर्तमान चरण, अनलॉक1 का आर्थिक फोकस होगा. जीडीपी के आंकड़ों के एक दिन बाद 11 साल में विकास की सबसे धीमी गति और नवीनतम तिमाही में लॉकडाउन का बड़ा असर दिखा.

कोरोना संकट के कारण सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का लिया फैसला


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