एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि शासन के निर्देश का पालन लोग करें.
(सांकेतिक चित्र)
मालूम हो कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन (Guide Line) के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है.
मालूम हो कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. ये दुकानें ऐसे इलाकों में खुलेंगे जो नॉन हॉटस्पॉट (Non Hot Spot) एरिया में होंगे. हालांकि इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का ख्याल रखना पड़ेगा. शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे.
फिलहाल जारी है प्रतिबंध
केंद्र की गाइडलाइन को लेकर हुई अहम बैठक में रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन और एसएसपी आरिफ शेख भी शामिल हुए. करीब 2 घंटे चली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि केन्द्र के निर्देश को लेकर राज्य सरकार की बैठक के बाद पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी पूर्व के प्रतिबंध लागू रहेंगे. कलेक्टर ने बताया कि दूध, किराना और अन्य सामान की दुकानों को निर्धारित समय तक ही संचालन की अनुमति दी जाएगी. जबकि दवा दुकानों पर छूट बरकरार रखी गई है.पुलिस की हिदायत
वहीं, एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि शासन के निर्देश का पालन लोग करें. उन्होमने कहा ति अब तक जनता ने व्यवस्था बनाने में सहयोग किया है, आगे भी यही अपेक्षा है. इसके अलावा जो दुपहिया में 2 सवारी या कार में 3 सवारी घूमते पाए जाएंगे उनकी गाड़ियां जप्त की जाएगी.
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First published: April 25, 2020, 1:53 PM IST