Lockdown 4.0: छत्तीसगढ़ में 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब बंद, धारा-144 भी बढ़ा, Lockdown 4 update restaurants hotels bars clubs closed in Chhattisgarh till 31 May Section-144 also increased | raipur – News in Hindi

रायपुर. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का दायरा बढ़ाते हुए इसके चौथे चरण (Lockdown 4.0) का एलान कर दिया है. अब देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा. केंद्रीय की ओर से इसके लिए कुछ रियायतों के साथ जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं. सूबे के सभी जिलो में धारा 144 को भी बढ़ा दिया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से एहतियात के तौर पर राज्य के सभी रेस्टोरेंट (Restaurant), होटल (Hotel), बार (Bar) और सभी एफएल 4/4 क्लब (Club) को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. मालूम हो कि आबकारी विभाग द्वारा पहले 17 मई तक रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. अब इस अवधि को बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई है.

धारा-144 की अवधि बढ़ाई गई

छत्तीसगढ़ में धारा-144 की अवधि बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार द्वारा आदेश के मुताबिक सूबे के सभी जिलों में 3 महीने तक धारा-144 की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. धारा-144 का पालन करने के लिए गृह विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिखा निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 19 मार्च 2020 से प्रदेश में धारा-144 लागू कर दी गई है.केंद्र ने यहां लगाई पाबंदी


-मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है.

-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.

-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी.

-सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.

-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.

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