Lockdown 4.0: रायपुर में दुकानों का दिन और समय तय, जानें क्या खुलेगा और कहां रहेगी पाबंदी | raipur News in Hindi

रायपुर.  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस (COVID-19) के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दी है. इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) की  नियम और शर्तें लागू रहेंगी. लॉकडाउन-4 में जहां लोगों के लिए कुछ छूट दी गई है, वहीं कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी हैं. लॉकडाउन घोषित होने के बाद आबकारी विभाग ने सभी रेस्टोरेंट (Restaurant), होटल (Hotel), बार (Bar) और एफएल 4/4 क्लब (Club) को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है.

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सूबे के सभी जिलों में 3 महीने तक धारा-144 की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. धारा-144 का पालन करने के लिए गृह विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिखा निर्देश जारी कर दिए हैं. वहीं राजधानी रायपुर में दुकानों के खुलने का समय तय तर दिया गया है. रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जिसका सख्ती से पालन करना  होगा.

दुकानों के खुलने का नियम

राजधानी रायपुर में दुकानों के खुलने का समय निर्धारित कर लिया गया है. प्रशासन ने दुकानों के खुलने का सयम और दिन तय कर लिया है. शहर में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी.स्वास्थ्य सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, डेयरी, मीट, अंडा, मेडिकल स्टोल, अस्पताल, पेट्रोल पंप, थोक सब्जी बाजार, अनाज मंडी, पानी, गैस एजेंसी, पीडीएस रोज खुली रहेंगी.

किराना स्टोर मिठाई, गाड़ियों के रिपेयरिंग, सर्विस सेंटर, कृषि सामग्री, कृषि उपकरण, खाद, बीज, पशुचारा, ऑटो पार्ट्स की दुकानें, कारपेंटर, प्लंबर, एसी मैकेनिक सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेंगी.

मंगलवार और  शुक्रवार इलेक्ट्रिकल्स ऑप्टिकल्स,  स्टेशनरी, कूलर, पंखा , वाटर फिल्टर, ज्वेलर्स, गाड़ियों के शो रूम खुले रहेंगे.

मंगलवार और गुरुवार को  टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, जनरल स्टोर, मनिहारी, अगरबत्ती, स्पोर्ट्स, खिलौने और टेलर की दुकानें खुली रहेंगी.

फर्नीचर और फूल, बर्तन, सूटकेस, बैग, पैकिंग मटेरियल की दुकानें बुधवार और गुरुवार खुली रहेंगी.

केंद्र ने यहां लगाई पाबंदी


-मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है.

-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.

-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी.

-सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.

-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.

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