राजस्थान के अजमेर जिले की एडीजे कोर्ट-3 ने नौ साल पुराने चर्चित हत्याकांड में पति और उसकी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 97 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।


