मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली विधानसभा से विधायक गोपाल भार्गव के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रहली, जिला सागर सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश में आम चुनाव 2024 की आर्दश आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति की प्रकिया विगत 3 दिनो से बंद है। इस कारण बहुत से जरूरतमंद लोग इलाज हेतु आर्थिक मदद के लिए भटक रहे हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि चूंकि बीमारियां चुनाव और आचार संहिता देखकर नहीं आती हैं इसलिए यदि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की स्वीकृति को आर्दश आचार संहिता में प्रतिबंधित किया गया है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे प्रतिबंध से मुक्त करने का कष्ट करें। और यदि प्रतिबंधित नहीं किया गया है तो मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस संबंध में तत्काल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने कष्ट करें।
इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु ही सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। तथा स्वीकृत राशि अस्पताल द्वारा मरीज को दिये गये इलाज के अनुमानित प्राक्लन के आधार पर अस्पताल के खाते में ट्रांसफर की जाती हैं न कि बीमार व्यक्ति के खाते में।