मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला आने वाले चुनावों के लिए लिया गया है ताकि उम्मीदवार पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकें।
MP में निकाय चुनाव के सिस्टम में बदलाव, अब सीधे जनता करेगी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव
भोपाल: मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। इस बदलाव की जानकारी शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला आगामी नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर लिया गया है,

ताकि उम्मीदवारों को अपनी चुनाव रणनीति बनाने का पर्याप्त समय मिल सके।यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 तक मध्यप्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के वोटों से ही होता था। हालांकि, बाद में इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया था, और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होने लगा था। पार्षदों द्वारा अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली से कई बार राजनीतिक खींचतान और हॉर्स-ट्रेडिंग की शिकायतें सामने आती थीं। माना जा रहा है कि सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने और चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।इस नए नियम से जहां एक ओर राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन में अधिक सावधानी बरतनी होगी, वहीं दूसरी ओर जनता को भी अपने पसंद के उम्मीदवार को सीधे चुनने का मौका मिलेगा। इस निर्णय को लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।