फोन पर भी चरण स्पर्श किया तो पुलिसकर्मियों को मिलेगी सजा

पुलिस में अब नहीं चलेगी सियासी सिफारिश

मध्यप्रदेश के विंध्य अंचल में अभिवादन का रिवाज है पायँ लागी (चरण स्पर्श)

रीवा आईजी ने वर्दी में पैर छूने पर भी लगाई रोक

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पुलिसकर्मी किसी वरिष्ठ अफसर को चरण स्पर्श न तो बोल पाएंगे और न ही उनके पैर छू कर अभिवादन कर सकेंगे। तबादला और पोस्टिंग में अब राजनेताओं की सिफारिश भी बैन कर दी गई है।

मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस महकमे के दो आदेश चर्चा में हैं। रीवा के आईजी चंचल शेखर ने रेंज के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कहा है कि बल में चरण स्पर्श की परंपरा पर रोक लगाएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोई पुकिसकर्मी न तो वर्दी में किसी सीनियर अफसर या अन्य किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करेगा। न ही फोन पर यह सम्बोधन कहेगा। इसकी जगह नमस्कार, जयहिंद, गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए।

इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले पुकिसकर्मी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वहीं प्रदेश के डीजीपी ने भी एक आदेश में पुलिस विभाग में सियासी सिफारिश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएचक्यू से जारी आदेश में कहा गया है कि तबादला, पोस्टिंग जैसे पुलिस के आंतरिक कार्य में राजनीतिक सिफारिश न कराई जाए।

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