प्रधानमंत्री मोदी के पास भी नहीं है सिटिजन सर्टिफिकेट, आरटीआई में खुलासा!

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म से ही देश के नागरिक हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता प्रमाणपत्र (Citizenship Certificate) नहीं है।

एक वायरल पोस्ट के मुताबिक यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही सूचना के अधिकार (RTI) के तहत दी है।

RTI आवेदन का वायरल जवाब

इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। शुभंकर सरकार नामक एक व्यक्ति ने 17 जनवरी को PMO को सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिटिजनशिप सर्टिफिकेट मांगा था।
पीएमओ ने इसके जवाब में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात भारत के नागरिक हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा तीन में भारतीय नागरिक की परिभाषा के मुताबिक भारत में जन्म लेने के कारण वे यहां के सिटिजन हैं। जहां तक उनके पास नागरिकता प्रमाणपत्र (Citizenship certificate) होने का सवाल है तो देश में अभी तक नागरिकता पंजीकरण शुरु नहीं हुआ है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिजनशिप (NRC) को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच आरटीआई का यह जवाब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पत्र की वास्तविकता की हम पुष्टि नहीं करते।

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