
आजम खां की गिनती समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में की जाती है
लखनऊ:
जमीन पर कब्जा जमाने के मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां (AZAM KHAN) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आजम के खिलाफ, वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने यह मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में रामपुर के अजीम नगर थाने में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था. इस मामले में पहले] 4 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित हो गया था लेकिन राज्य सरकार ने एक अर्जी दाखिल कर कुछ नए तथ्य पेश करने की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा मामले की सुनवाई शुरू की थी.
सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की लेकिन अभी उनकी रिहाई में वक्त है क्योंकि उनके ऊपर कुल 88 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें 87 में जमानत मिल गई है एक ताजा मामले में अभी जमानत मिलना बाकी है pic.twitter.com/7tE3UaJWYg
— Ajay Singh (@AjayNDTV) May 10, 2022

