11 वर्षीय मासूम पर चाकू से 24 वार करने वाले आरोपी अरबाज खान को उम्रकैद, SC/ST कोर्ट ने सुनाई सजा

छतरपुर। वर्ष 2024 में 11 वर्षीय मासूम समर अहिरवार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) छतरपुर ने आरोपी अरबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार, 15 मार्च 2024 की शाम करीब 6:30 बजे समर अहिरवार अपनी बुआ सुमन अहिरवार के घर अनगढ़ टौरिया में अकेला था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी अरबाज खान कथित पुरानी रंजिश के चलते घर में घुस गया और समर की हत्या की नीयत से उसके पेट, सीने, सिर और गर्दन पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर से काफी खून बह गया।घटना के बाद पड़ोसी राजेश बिदुआ ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने तथा SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना उप पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा ने की और जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए। विशेष लोक अभियोजक प्रवेश अहिरवार की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(अ) के तहत आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड, भारतीय न्याय संहिता/तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 450 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं नियमानुसार लागू होंगी।बाइट, प्रवेश अहिरवार, डीपीओ

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