Supreme Court grants bail to Kannada film actress Ragini Dwivedi – सैंडलवुल ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला

सैंडलवुल ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला

ड्रग्स मामले में रागिनी द्विवेदी को मिली जमानत

खास बातें

  • रागिनी के वकील ने कहा- आरोपी के पास कोई ड्रग्स नहीं मिली.
  • वकील ने कहा- रागिनी को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है.
  • जिस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है, उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान

सैंडलवुड ड्रग्स केस (Sandalwood Drugs Case) मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने कहा कि जिस सेक्शन के तहत आरोप दर्ज हैं, उसमें एक साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए वह जमानत पाने की हकदार हैं. वहीं रागिनी द्विवेदी के वकील ने कहा कि आरोपी के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई, उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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जानें कोर्ट में क्या कहा

कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने एक्ट्रेस रागिनी  द्विवेदी की जमानत याचिका पर विरोध जताया और कहा कि ये मामला पर्सनल यूज का नहीं है. बड़े पैमाने पर पार्टी , पब , होटल में सप्लाई से जुडा है. बड़े पैमाने पर आरोपी और ड्रग पैडलर्स के बीच मैसेज का आदान प्रदान सामने आया है. आरोपी पॉवरफुल है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं. जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक जमानत ना दी जाए.नवंबर 2020 में कर्नाटक हाईकोर्ट रागिनी द्विवेदी को जमानत देने से इंकार कर दिया था.

जानें क्या है मामला

दरअसल, मामले की बात करें तो सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कन्नड़ फिल्मोद्योग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को अरेस्ट किया था. रागिनी पर इनका कारोबार करने वाले से संपर्कों के आरोप लगे हैं. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.  रागिनी और संजना दोनों को सितंबर में सैंडलवुड की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. संजना गलरानी 8 सितंबर से और रागिनी 4 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं. 

दोनों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

इन दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है,  जिनमें आपराधिक साजिश 120बी के अलावा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, 21सी, 27ए, 27बी और 29 भी शामिल हैं . कर्नाटक हाईकोर्ट से पहले विशेष अदालत ने भी 28 सितंबर को रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी की याचिका को खारिज किया था.  

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