Supreme Court on Tamilnadu and Maratha Reservation issue – तमिलनाडु और मराठा कोटा मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु और मराठा कोटा मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तमिलनाडु और मराठा कोटा मामले पर सुनवाई साथ में नहीं होगी

तमिलनाडु (Tamilnadu Reservation) कोटा और मराठा कोटा (Maratha Reservation) मामलों की एक साथ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले मराठा कोटा मामले में संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद तमिलनाडु मामले की सुनवाई करेगा.  सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा मामले के साथ तमिलनाडु कोटे को चुनौती देने की याचिका को खारिज कर दिया है.

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दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि तमिलनाडु के 69% कोटा के खिलाफ याचिकाओं पर मराठा समुदाय के आरक्षण मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ को भेजा जाए . तमिलनाडु सरकार ने याचिका को मराठा कोटा के मामले के साथ जोड़े जाने का विरोध किया और कहा कि 6 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं और अदालत को मराठा कोटा पर संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करना चाहिए. SC ने इससे के साथ सहमति जताई और कहा कि तमिलनाडु  कोटा को  मराठा कोटा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा.

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