Supreme Court orders Franklin Templeton to pay Rs 9,122 crore to unit holders – SC ने फ्रेंकलिन टेंपलटन को निवेशकों के 9122 करोड़ रुपये लौटाने का दिया आदेश

SC ने फ्रेंकलिन टेंपलटन को निवेशकों के 9122 करोड़ रुपये लौटाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंकलिन टेंपलटन की अपील पर यह आदेश द‍िया है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले साल कोरोना लॉकडाउन (Coronavirus lockdown) के दौरान बंद हुई छह फ्रेंकलिन टेंपलटन म्‍युचुअल फंड स्‍कीम (Franklin Templeton Mutual Fund Schemes) के निवेशकों को 20 दिन के अंदर 9,122 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान का आदेश दिया है. SC ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, ‘यह राशि फ्रेंकलिन टेंपलटन के पास तैयार रखी है.’ अदालत ने मध्‍यस्‍थ के तौर पर एसबीआई म्‍युचुअल फंड्स को यह राशि अमेरिका स्थित कंपनी के यूनिट होल्‍डर्स के बीच बांटने को कहा है. शीर्ष अदालत के न्‍यायाधीशों ने कहा, ‘यदि इस प्रक्रिया में कोई परेशानी है तो सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं.’

यह भी पढ़ें

आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, UP में दर्ज केसों से जुड़ा है मामला

यह आदेश फ्रेंकलिन टेंपलटन की ओर से अपील पर आया है जिसमें उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत हाईकोर्ट ने कंपनी की छह स्‍कीम को निवेशकों के साधारण बहुमत के बगैर सहमति पर रोक लगा दी है. यह राशि यूनिट होल्‍डर्स को स्‍कीम में उनकी परिसंपत्तियों पर हासिल ब्‍याज के अनुपात में बांटी जाएगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर को फ्रेंकलिन टेंपलटन म्‍युचुअल फंड्स को एक सप्‍ताह के अंदर बैठक यूनिट होल्‍डर्स की बैठक बुलाकर स्‍कीम बंद करने को लेकर राय लेने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीशों का मानना था, ”यह मुद्दा बड़ा है और लोग रिफंड चाहते हैं.”

Newsbeep

कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की परमानेंट जज के रूप में पुष्टि को होल्ड पर रखा


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here