Supreme Court stays the Bombay High Court order granting bail to the Wadhawan brothers – सुप्रीम कोर्ट ने वधावन भाइयों को जमानत के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने वधावन भाइयों को जमानत के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तक कपिल वधावन (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

यस बैंक मामले में दीवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (DHFL)के पूर्व प्रोमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत देने के  बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक 7 अक्टूबर  2020 तक लागू रहेगी. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश भारती डांगरे ने संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से चार्जशीट दाखिल करने में देरी किए जाने के आधार पर वधावन बंधुओं की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी.

ईडी का हालांकि कहना है कि वैधानिक 60 दिनों की अवधि से एक दिन पहले ही ई-मेल के जरिए आरोपपत्र का हिस्सा प्रस्तुत कर दिया गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक वधावन बंधु यस बैंक मामले में मुख्य आरोपी हैं. वधावन बंधुओं को ईडी ने गत 14 मई को गिरफ्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यस बैंक धनशोधन मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत दी गयी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस मामले की जांच कर रहा है. न्यायालय ने जमानत के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया. पीठ ने वधावन बंधुओं के वकील को नोटिस स्वीकार करने को कहा. पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य वास्तव में केवल एक औपचारिक पक्ष है. पीठ ने ईडी की याचिका पर दो सप्ताह के भीतर आरोपियों से जवाब देने को कहा. 

मामले में अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी. हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को वधावन भाइयों को जमानत दे दी थी.


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