नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में एडवोकेट जनरल (AG) और उनके कार्यालय में नियुक्त लॉ ऑफिसर्स की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन नियुक्तियों पर SC/ST या OBC आरक्षण लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट जनरल कार्यालय में होने वाली नियुक्तियां सरकारी सेवा के दायरे में नहीं आतीं, बल्कि ये पेशेवर (प्रोफेशनल) अनुबंध के आधार पर की जाती हैं। इसी कारण इन पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता।गौरतलब है कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी AG जैसे पदों पर आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में एडवोकेट जनरल कार्यालय की नियुक्तियों को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया है और भविष्य की नियुक्तियों पर भी इसका असर है


