Taiwan man marries four times, divorces three times to get extra paid leaves | Taiwan में Bank Clerk ने छुट्टी के लिए एक ही लड़की से चार बार की Marriage और तीन बार दिया Divorce

ताइपे: अक्सर छुट्टी लेने के लिए कर्मचारी (Employee) तरह-तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन ताइवान (Taiwan) के एक शख्स ने जो किया है वैसा शायद किसी न किया हो. इस शख्स ने 37 दिनों के अंदर एक ही लड़की से चार बार शादी (Marriage) की और 3 बार तलाक (Divorce) दे दिया. उसने यह सबकुछ इसलिए किया ताकि ज्यादा पेड लीव मिल सके. यह शख्स ताइपे के एक बैंक में बतौर क्लर्क (Bank Clerk) काम करता है. जब उसने शादी के लिए छुट्टी मांगी तो केवल 8 दिनों की छुट्टी अप्रूव हुई, जिससे वो बेहद निराश हुआ. इसके बाद अतिरिक्त छुट्टी पाने के लिए उसने जो किया, उसने सभी को चौंककर रख दिया. 

Leave खत्म होने पर चलाया दिमाग

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, 6 अप्रैल, 2020 को जब शख्स की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म हो गईं, तो उसने दिमाग भिड़ाकर अपनी छुट्टियां आगे बढ़वाईं. इसके लिए उसने ऑफिस में बताया कि कैसे उसका तलाक और फिर दोबारा शादियां हुईं. गौर करने वाली बात तो ये है कि बहाने में जिन शादियों और तलाक का उसने जिक्र किया वो सब एक ही लड़की से हैं.

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Bank ने इनकार किया तो पहुंचा Court

आरोपी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर उसी से शादी कर ली. इसके बाद उसने कानून और नियमों का हवाला देते हुए छुट्टी के लिए फिर से आवेदन किया. उसने ऐसा लगातार चार बार किया और तीन बार तलाक दिया. इस तरह उसने चार शादियों के लिए कई अतिरिक्त छुट्टियां ले लीं. बाद में जब बैंक को उसकी कहानी पर शक हुआ, तो हकीकत सामने आई. फिर बैंक ने पेड लीव देने से मना कर दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया.

Labour Commissioner ने दिया ये बयान

आरोपी ने बैंक के खिलाफ ताइपे सिटी लेबर ब्यूरो में शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर ब्यूरो ने बैंक पर करीब 700 डॉलर का जुर्माना भी लगाया. हालांकि, बैंक ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. उसका कहना है कि आरोपी द्वारा मांगी गईं छुट्टियां लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के तहत नहीं हैं. वहीं, लेबर ब्यूरो के कमिश्नर हुआंग जिंगंग (Huang Jingang) ने कहा कि बैंक क्लर्क ने छुट्टी के लिए जो किया वो गलत है, लेकिन लेबर स्टैंडर्ड एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी को छुट्टी लेने के लिए एक ही व्यक्ति से दोबारा शादी करने से रोकता हो. 

 




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