लवकुशनगर/ हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दो- दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया वही 7 अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव के कारण दोष मुक्त कर दिया हत्या के मामले में पुलिस ने 9 लोगों पर मामला दर्ज किया था शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक देवी सिंह ने की घटना चंदला थाना क्षेत्र के दुमखेड़ा गांव थी अभियुक्तगण ने 16 सितंबर 2018 को रात्रि करीब 8 बजे मूरत एवं उसके परिवार के लोगों की लाठी फरसा एवं लोहे की बरछी से मारपीट की गई थी।
घटना के दौरान मूरत सिंह की मौत हो गई थी तथा अन्य लोग घायल हो गए थे घायल रामरतन की रिपोर्ट पर थाना चंदला में अपराध क्रमांक 163/18 के तहत राम सिंह बगैरह 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था चंदला पुलिस द्वारा मामले में विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त रामपाल व राजेश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिन्हें न्यायलय के आदेश के बाद उपजेल लवकुशनगर में दाखिल किया गया है वही साक्ष्यों के अभाव में बुटू यादव लक्खू यादव अन्ता यादव देशराज यादव श्रीराम यादव छुटटू यादव व रामपाल यादव को बरी कर दिया गया है।