उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर शाही मस्जिद से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन और शाही मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को आधार बनाया है।समझौते के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद की करीब 3 फीट जगह और कुछ दुकानों को हटाने पर सहमति बनी है। हटाई जाने वाली दुकानों के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं मस्जिद की बड़ी मीनार को दूसरी दिशा में शिफ्ट किया जाएगा।सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। इसी दायरे में मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा था।उज्जैन कलेक्टर ने कहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत विकास और चौड़ीकरण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रशासन के अनुसार चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले निर्माण और धर्मस्थलों को लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।


