Unlock 1.0: छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगे मॉल और रेस्‍टोरेंट, पार्क और मंदिर को लेकर होगी यह व्‍यवस्‍था- Unlock 1 new guidelines released in Chhattisgarh during lockdown5 Malls and restaurants will not open nodbk | raipur – News in Hindi

प्रदेश सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि रेस्‍टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. (फाइल फोटो)

प्रदेश सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि रेस्‍टोरेंट (Restaurant) में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्‍चों के भी घर से निकलने की मानही है.

रायपुर. कोरोना वायरस (Corona virus) के संक्रमण के रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले नई गाइडलाइन्स जारी की थी. अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्‍हीं दिशा-निर्देशों के तहत नई गाइडलाइन्स (Guidelines) तैयार की है. इसके तहत प्रदेश में शॉपिंग मॉल्‍स नहीं खुलेंगे. इसके अलावा रेस्‍टोरेंट भी बंद रहेंगे. सिर्फ उन्‍हीं रेस्‍टोरेंट (Restaurant) को खोलने की इजाजत दी गई है, जो पार्सल में खाना आम लोगों तक पहुंचाते हैं. प्रदेश सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि रेस्‍टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा 65 वर्ष के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र वाले बच्‍चों के भी घर से निकलने की मानही है.

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने दरअसल Unlock 1.0 के तहत 8 जून से दी जाने वाली राहतों को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किया है. इसमें कहा गया है कि 8 जून से प्रदेश में धार्मिक स्थल तो खुलेंगे पर एक साथ लोगों के जाने पर पाबंदी होगी. वहीं, लोगों को धार्मिक स्थल पर बैठने के लिए घर से चादर लानी ही लानी होगी. इसके अलावा प्रदेश में सोमवार से पार्क तो खुलेंगे, लेकिन वहां सख्‍त नियमों के साथ ही आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी.

स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां ही की जा सकेंगी
सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे. इसके साथ ही स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी. क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी. इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, धार्मिक और पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी.जबकि,  शापिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई है. आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के कन्टेंनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी. और इस संबंध में जारी अन्य आदेश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे.ये भी पढ़ें- 

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First published: June 7, 2020, 10:54 AM IST




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