UP News: Samajwadi Party MP Azam Khans son Abdullah Azam disqualified from UP Assembly – आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द, उम्र का गलत प्रमाण पत्र देने का आरोप

खास बातें

  1. हाइकोर्ट के आदेश के बाद विधायकी रद्द
  2. अब्दुल्ला ख़ान अब विधायक नहीं रहे
  3. उम्र का ग़लत प्रमाण पत्र देने का आरोप

लखनऊ:

रामपुर के सांसद आजम खां के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है. गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फात्मा, बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं. प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नवाब काजिम अली खां की याचिका पर पारित निर्णय में मो. अब्दुल्ला आजम खान सदस्य विधानसभा का निर्वाचन रद्द घोषित कर दिया गया है. उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

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बयान में आगे कहा गया कि इसलिए मो. अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन उच्च न्यायालय के निर्णय 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य माना जायेगा. अत: यूपी विधानसभा में मो. अब्दुल्ला आजम खान का उक्त स्थान 16 दिसंबर 2019 से रिक्त हो गया है. अब्दुल्ला के खिलाफ यह चुनाव याचिका बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी काजिम अली खान ने दायर की थी.

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अब्दुल्ला के पिता आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से सांसद है, स्वार विधानसभा सीट इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है, जबकि अब्दुल्ला की मां तंजीन फात्मा रामपुर विधानसभा सीट से विधायक है. गौरतलब है कि रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी तजीन फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा. ये सभी सीतापुर जिला जेल में बंद हैं.


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