
उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 203 नये मामले सामने आये हैं.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 203 नये मामले सामने आये. नौ और लोगों की मौत के साथ इस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढकर 104 हो गयी. स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर शाम जारी बुलेटिन में बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण के 203 नये मामले सामने आये. इस प्रकार कुल मामलों की संख्या 4,258 हो गयी है. कुल 2441 लोग उपचारित होकर अस्पताल से जा चुके हैं और संक्रमण प्रभावित 1,713 लोगों का इलाज चल रहा है. इसमें कहा गया कि तबलीगी जमात और उससे संबद्ध मरीजों की संख्या 1,251 है.
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बुलेटिन में बताया गया कि नौ और लोगों की मौत के साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 104 हो गयी. ताजा मौतों में आगरा में तीन, झांसी में दो तथा मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद और आजमगढ़ में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5,612 नमूनों की जांच हुई.
उन्होंने अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों के 21 दिन के घर पर पृथकवास का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा. प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से आज दो-तीन महत्वपूर्ण शासनादेश और अधिसूचनाएं जारी की गयीं. हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन से अगर 21 दिन तक कोई संक्रमण नहीं आता तो राहत के लिए उचित कदम उठाया जाएगा. जिन लोगों के घर बडे़ हैं और पृथक कमरे के साथ शौचालय की सुविधा है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ घर पर ही पृथकवास पर रहने की इजाजत दी जा सकती है.
उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाये बिना सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय होगा. पहली बार पकडे़ जाने पर सौ रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार भी सौ रुपये तथा तीसरी बार या उसके बाद पांच सौ रुपये का जुर्माना देना होगा.
प्रमुख सचिव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोनावायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे पहली बार 100 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहनों पर फिलहाल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति है. अगर दो व्यक्ति बैठे पाये गये तो पहली बार 250 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार 1,000 रुपये का जुर्माना देय होगा. उसके बाद भी उल्लंघन होता है तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा. प्रसाद ने बताया कि जो जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर है, उतनी ही राशि का जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है.
हॉट स्पॉट वाले इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है: डॉ. रणदीप गुलेरिया
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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