Uttar Pradesh Excise Dept new policy for liquor license for home license in up – यूपी सरकार ने घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने वालों के लिए बनाया नया नियम

यूपी सरकार ने घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने वालों के लिए बनाया नया नियम

लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना होगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बातें

  • UP में घर पर शराब के लिए लाइसेंस
  • 6 लीटर से ज्यादा शराब के लिए लाइसेंस
  • लाइसेंस हर साल कराना होगा रिन्यू

लखनऊ:

अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और घर पर शराब रखते हैं, तो जान लीजिए कि आबकारी नीति में नए प्रावधान के तहत अब आपको इसके लिए लाइसेंस (Liquor License in UP) लेना होगा. राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ‘होम लाइसेंस’ (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अधिकतम 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

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