निर्भया केस: चारों दोषियों को सूली पर चढ़ाने की तैयारी, तिहाड़ में हुई डमी एक्सरसाइज – Delhi nirbhaya gang rape tihar jail dummy exercise for convicts hanging

  • दोषियों को 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी
  • तिहाड़ जेल में की गई डमी एक्सरसाइज

निर्भया गैंगरेप के दोषियों का डेथ वारंट जारी हो गया है. इन चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी. तिहाड़ जेल प्रशासन फांसी की तैयारी में जुट गया है. वहीं, तिहाड़ में रविवार सुबह 7 बजे जेल प्रशासन ने फांसी की डमी एक्सरसाइज की.

सूत्रों के मुताबिक, इसमें चार पुतले बनाए गए और उसे फांसी पर लटकाया गया. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, पुतलों का वजन निर्भया के चार दोषियों के वजन से ज्यादा रख कर फांसी की डमी एक्सरसाइज की गई.

तिहाड़ जेल अधिकारी ने बताया कि 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को मिली फांसी की सजा की तैयारी के क्रम में आज तिहाड़ जेल में डमी ट्रायल किया गया. दोषियों के वजन के अनुसार डमी के पुतलों को मलबे और पत्थर भरकर तैयार किया गया था. जेल अधिकारी ने बताया कि इस ट्रायल के लिए जल्लाद को नहीं बुलाया गया था, लेकिन जेल के एक अधिकारी ने इसका ट्रायल किया.

मालूम हो कि दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप कांड को लेकर 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों (पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर) से बात की और फिर उनको 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाए जाने का फरमान सुना दिया. कोर्ट की ओर से दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख का ऐलान करने के बाद चारों दोषियों की डेथ वारंट की कॉपी तिहाड़ जेल पहुंच गई.

क्या है पूरा मामला?

16 दिसंबर, 2012 को 23 वर्षीय लड़की के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बाद में उसकी मौत हो गई थी. मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा गया. इन सभी में से एक आरोपी नाबालिग था. उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. वहीं, एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी थी.

बाकी बचे चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना और आरोपियों को दोषी मानते हुए सितंबर 2013 को मौत की सजा सुनाई. फैसले के खिलाफ 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय को सही माना. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी.

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