मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दोषी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा – Muzaffarpur shelter home case brajesh thakur sentenced to life imprisonment

मुजफ्फपुर शेल्टर होम केस का दोषी ब्रजेश ठाकुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ब्रजेश ठाकुर शेल्टर होम में कई नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और मारपीट के दोषी पाया गया है. ब्रजेश ठाकुर अब ताउम्र जेल में जिंदगी बिताएगा. एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने यह सुनाई है.

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस तब प्रकाश में आया जब 26 मई 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस(टीआईएसएस) ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें जिक्र किया गया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है. कोर्ट ने 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराया था.

यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया था. ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों और युवतियों के यौन शोषण के आरोप थे. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे सही पाया. ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और युवतियों से दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में की गई.

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