कोरोना: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला, 15G/H फॉर्म पर मिली मोहलत – Coronavirus impact cbdt income tax dept allows more time to file tds exemption form tutk

  • आमतौर पर 15जी-15एच फॉर्म अप्रैल में सब्मिट करना होता है
  • फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है

कोरोना वायरस के प्रभाव की वजह से सरकार ने कई जरूरी डेडलाइन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को राहत दी है जो चालू वित्त वर्ष के लिए 15जी और 15एच फॉर्म सबमिट करने वाले हैं. दरअसल, इन दोनों फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में जमा कराए गए 15जी और 15एच फॉर्म 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे. सीबीडीटी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के पास वैध 15जी और 15एच फॉर्म जमा कराया है तो ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे.

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फॉर्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों को जमा कराना होता है तो वहीं फॉर्म 15जी ऐसे लोगों को जमा कराना होता है जिनकी टैक्स योग्य आय छूट की सीमा से कम होती है. आमतौर पर टैक्सपेयर्स ये फॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास अप्रैल में जमा कराते हैं. सीबीडीटी ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया है.

बढ़ चुकी है ये डेडलाइन

बता दें कि लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. दरअसल, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी. 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 5000 रुपया था. 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम जुर्माना 10 हजार रुपये होता है. लेकिन अब इसकी डेडलाइन 30 जून तक बढ़ गई है. हालांकि जुर्माने के मोर्चे पर मामूली राहत भी मिली है.

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