राजधानी रायपुर में 12 अप्रैल को ही सरकार के इस आदेश की अव्हेलना करते लोग दिखे.
छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगह पर निकालने वालों को मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
राजधानी रायपुर में 12 अप्रैल को ही सरकार के इस आदेश की अव्हेलना करते लोग दिखे. रायपुर में सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने ही नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं सार्वजनिक जगहों पर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं. फल सब्जी या दूसरे सामग्री बेचने वाले लोग भी इस नियम की अवहेलना करते आसानी से देखे जा रहे हैं. कालीबाड़ी चौक में सब्जी बेच रहे सब्जी विक्रेता ने मास्क नहीं लगाया था और पूछने पर घर में छूट जाने की बात कही. मास्क नहीं पहनने के पीछे ऐसी ही दलील देते सड़क पर आने जाने वाले कई लोग दिखे.
इस एक्ट के तहत कार्रवाई
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अब घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के तहत चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है. यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.होम मेड मास्क भी पहन सकते हैं
आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है. इसके अलावा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है. मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है. बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो.
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First published: April 12, 2020, 11:11 AM IST


