छत्तीसगढ़: 16 जिलों के ये इलाके बने रोड जोन, 38 ब्लॉक ऑरेंज तो 126 कंटेनमेंट जोन तय, cg government made 16 districts Red Zone 38 Block Orange zone 126 Containment Zone fixed strict lcokdown 5 rule | raipur – News in Hindi

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीते 17 दिनों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में नए सिरे से कलर जोन का निर्धारण किया है. 1 जून की तारीख से जारी आदेश की तुलना में पहले के आदेश से अलग इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं. मौजूदा स्थिति में कुल 28 में से 16 जिले के 26 विकास खंडों को रेड जोन (Red Zone) में शामिल किया गया है. तो वहीं ऑरेंज जोन (Orange Zone) की श्रेणी में 17 जिले के कुल 38 विकास खंडों को रखा गया है. कलर जोन निर्धारण के साथ ही कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) की भी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 126 कंटेनमेंट जोन होने की जानकारी दी है. बता दें कि सबसे बड़ा बदलाव राजधानी रायपुर (Raipur) में देखने को मिला है. पिछले सूची में ग्रीन जोन (Green Zone) में शामिल रायपुर इस बार रेड जोन में शामिल हो गया है. सरकार ने रायपुर शहरी को रेड जोन में शामिल किया गया है.

ये इलाके रेड जोन में शामिल

बालोद-    डौंडीलोहारा

कोरबा-     कोरबा

रायपुर- रायपुर शहरी

राजनांदगांव- छूरिया, डोंगरगढ़

अंबिकापुर- अंबिकापुर

बिलासपुर-  कोटा, तखतपुर, बिलासपुर शहरी, मस्तूरी, बिल्हा

कवर्धा- बोड़ला

बलरामपुर- वाड्रफनगर

बस्तर- जगदलपुर

बेमेतरा- नवागढ़

जशपुर- पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला

कांकेर- दुर्गुकोंदल

कोरिया- खड़गवां

महासमुंद- बागबाहरा, बसना

मुंगेली- लोरमी, मुंगेली

रायगढ़- लोइंग, रायगढ़ शहरी को कंटेन्मेंट जोन में शामिल किया गया है.

ऑरेंज और कंटेनमेंट जोन तय

गुरुर, गुंडरदेही, बालोद नवागढ़, सक्ति, बिलाईगढ़, सिमगा, लवन, साजा, गीदम, गुजरा, नगरी, धमतरी शहरी पाटन, निकुंज, भिलाई शहरी, कुनकुरी, कांसाबेल, लोदम, मोहला,अंतागढ़ चौकी, दुमका, मैनपाट, नरहरपुर, कांकेर, कोयलीबेड़ा, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, पथरिया, महासमुंद, सरायपाली, बरमकेला, लैलूंगा, बलरामपुर राजपुर, कुसमी, रामानुजगंज, बकावंड को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है. प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है सरकार की ओर से 126 कंटेन्मेंट जोन बनाया गया है.
सरकार द्वारा तय किए गए रेड और ऑरेंड जोन.

मालूम हो कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण छत्तीसगढ़ सरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था. साफ निर्देश दिए गए थे कि अब दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फ़ीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. शहर में घूम सकने वाले ठेले जैसे फल, सब्जी वाले सप्ताह में सात दिन तक चल सकेंगे. अगर किसी बाजार या सड़क में जगह कम हो तो संबंधित अधिकारी ऑड- इवेन या अन्य किसी दूसरी व्यवस्था के जरिए 20 फ़ीट की दूरी बनाएंगे. दुकानदार और ग्राहक दोनों को गमछा और मास्क पहनना जरूरी होगा. ठेला या गुमठी वालों को अब केवल टेक अवे (पार्सल) का बोर्ड लगाना होगा.

ये भी पढ़ें: 




Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here