दिल्ली सरकार का आदेश, कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होंगे 10-49 बेड वाले अस्पताल – Delhi government notified all the hospitals nursing homes with 10 to 49 beds covid facility coronavirus

  • 10-49 बेड वाले अस्पताल-नर्सिंग होम कोविड फैसिलिटी होंगे
  • पहले 50 बेड वाले अस्पतालों को 20% बेड सुरक्षित रखना था

दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के बीच आदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10-49 बेड वाले अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड फैसिलिटी में तब्दील किए जाएंगे.

दिल्ली सरकार का यह आदेश उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 50 बेड वाले अस्पतालों को अपने 20 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखने होंगे.

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दिल्ली सरकार के नए आदेश के बाद अब 10-49 बेड वाले उन अस्पतालों और नर्सिंग होम को पूरी तरह से कोविड फैसिलिटी यानी कोरोना इलाज केंद्र में तब्दील कर दिया जाएगा.

हाई कोर्ट का आदेश

बता दें कि 11 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सभी प्राइवेट अस्पतालों को 20 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के लिए कहा था. कोर्ट ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट करें, चाहे उनमें सिम्पटम हो या ना हो.

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कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर अस्पताल जरूरी समझता है तो कोई भी सर्जरी या दूसरे प्रोसिजर करने से पहले कोरोना टेस्ट कर ले, लेकिन अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों के इलाज से करोना के नाम पर इनकार नहीं कर सकते हैं.

ऑक्सीजन बेड बनाने का आदेश

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड बनाने का आदेश दिया था. संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि के बाद आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड की बढ़ी मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया था.

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दिल्ली सरकार ने सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर को निर्देश दिया कि जहां पाइप के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वहां ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सप्लाई की व्यवस्था की जाए. जरूरी इक्विपमेंट की खरीद का खर्च दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के कोविड फंड से होगा.

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