फरीदाबाद के बाद आज से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर भी सील, सिर्फ इन्हें मिलेगी एंट्री – Corona lockdown gurugram administration delhi border seal restrict entry

  • कोरोना को रोकने के लिए गुरुग्राम प्रशासन का फैसला
  • कहा- जो कर्मचारी जहां काम करते हैं, वहीं रहें

कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है. फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने का फैसला किया गया है. आज यानी शुक्रवार सुबह 10 बजे से दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिया जाएगा. सिर्फ उन लोगों को आने-जाने की इजाजत होगी, जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पास होगा.

गुरुग्राम के जिलाधिकारी और उपायुक्त अमित खत्री की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जनहित में ऐसे उपाय किए जाने अनिवार्य हैं. इससे बॉर्डर के आर-पार लोगों का आना जाना कम होगा. इसके लिए जरूरी है कि जो जहां काम करता है, वह वहीं रहे.

कोरोना पर फुल कवरेज के लि‍ए यहां क्ल‍िक करें

गुरुग्राम प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार दी गई छूट के तहत पहले से जिन्हें अनुमति दी गई है, वे सीमा पार आ जा सकेंगे. इनके अलावा बहुत ही जरूरी होने पर सीमा पार आने जाने के लिये जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, जो आवश्यकता की प्रकृति के आधार पर दी जाएगी.

कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें…

सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की पहले की तरह अनुमति होगी.

हालांकि, इन्हें आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और उसका प्रयोग करना होगा. प्रवेश करते समय सीमा पर इनकी थर्मल स्कैनिंग और रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी. इस दौरान जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे, उनके लिए रैपिड टेस्टिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके.

देश-दुनिया के किस हिस्से में कितना है कोरोना का कहर? यहां क्लिक कर देखें

इसी तरह एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर या टैंकर को भी अनुमति होगी. सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, सामान आपूर्ति करने वालों, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटीलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें

  • Aajtak Android App
  • Aajtak Android IOS




Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here