ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक कथित बयान से जुड़ा है।दरअसल, 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था। मामले में अदालत ने पटवारी को 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए भिंड एसपी को 27 जुलाई तक पटवारी की कोर्ट में मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी कार्रवाई के तहत जीतू पटवारी सोमवार को अदालत पहुंचे और स्वयं सरेंडर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को चार्ज के लिए निर्धारित की गई है।


