Lockdown: फीस वसूलने प्राइव स्कूल भेज रहे मैसेज, CM भूपेश बघेल ने दी ये नसीहत, private schools are sending messages to parents for school fess in lockdown cm bhupesh baghel said this | raipur – News in Hindi

Lockdown: फीस के लिए प्राइवेट स्कूल भेज रहे पैरेंट्स को मैसेज, CM भूपेश बघेल ने दी ये नसीहत

स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए है.

लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान निजी स्कूल (Private School) बच्‍चों के अभिभावकों पर फीस के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं.

रायपुर. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान निजी स्कूल (Private School) पालकों पर फीस जमा करने का दबाव नहीं बना पाएंगे. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन की स्थिति में फीस न लें. एएनआई (ANI) से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कहा है कि कई निजी स्कूल पालकों को मैसेज भेजकर फीस जमा करने को कह रहे हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा ऐसे फीस के लिए ऐसे दबाव बनाना गलत है. सीएम बघेल ने कहा कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान पालकों से फीस न लिया जाए.

मालूम हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगा दी गई है. लॉकडाउन के समय सीएम बघेल ने निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पैरेंट्स को राहत देने के लिए यह फैसला लिया. मुख्यमंत्री ने निजी स्कूल संचालकों से कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान लाॅकडाउन की स्थिति में पालकों से बच्चों की स्कूल फीस की वसूली स्थगित रखी जाए. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में फौरन कार्रवाई करते हुए निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

पालकों पर दबाव डालना गलत
संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो. संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी शालाओं द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे है.

लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है. संचालक लोक शिक्षण ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और शालाओं को अवगत कराने तथा इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है.

 

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First published: April 2, 2020, 9:43 AM IST




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