जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरू प्रोफेसर अविनाश तिवारी पर EOW में हुआ मामला दर्ज..कुलगुरू अविनाश तिवारी और अन्य पर हुआ EOW में अपराध पंजीबद्व EOW SP दिलीप सिंह तोमर ने की पुष्टि..अरूण कुमार शर्मा ने की थी EOW (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) मेंसंचालक शिवशक्ति महाविघालय ग्राम झुण्डपुरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना के खिलाफ फर्जी रूप से कॉलेज संचालित करने की शिकायत…
EOW की जांच में साक्ष्य के आधारशिकायत पाई गई सही, जांच में शिवशक्ति महाविद्यालय ग्राम झुण्डपुरा के संचालक रघुराज सिंह जादौन द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कॉलेज की मान्यता एवं संबंद्धता प्राप्त कर छात्रों का फर्जी प्रवेश दिखाकर स्कॉलरशिप और अन्य मदो से लाभ प्राप्त कर शासन को पहुंचाई आर्थिक क्षति..जीवाजी यूनिवर्सिटी ने निरीक्षण के लिये प्रतिवर्ष गठित जांच कमेटी के सदस्य डॉ० एपीएस चैहान, डॉ० ए. के. हल्वे, डॉ० एस. के. गुप्ता, डॉ० एस. के. सिंह, डॉ० सी.पी. शिन्दे, डॉ० आर.ए. शर्मा, प्रोफेसर अविनाश तिवारी ( वर्तमान कुलगुरू), डॉ० के. एस. ठाकुर, ज्योति प्रसाद, डॉ० नवनीत गरूड, डॉ० सपन पटेल, डॉ० एस. के. द्विवेदी, डॉ० हेमन्त शर्मा, डॉ० राधा तोमर, डॉ० आर.पी. पाण्डेय, डॉ० एम.के. गुप्ता, डॉ० निमिषा जादौन, डॉ० सुरेश सचदेवा, डॉ० मीना श्रीवास्तव ने कूटरचित निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंद्धता लेने में सहयोग किया था..जांच दल के सदस्य डॉ० एपीएस चौहान की मौत हो जाने से शेष आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा की गई FIR दर्ज..