CG Lockdown: एन्ट्री पाइंट पर देनी होगी यात्रा की जानकारी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई, CG Lockdown people traveling will have to give complete travel information in Entry point police will take strict action | raipur – News in Hindi

CG Lockdown: एन्ट्री पाइंट पर देनी होगी यात्रा की जानकारी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जरूरी जानकारी छिपानों पर वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. (File Photo)

क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर. कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार द्वारा राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों को प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के एन्ट्री पाइंट में पहुंचने पर उनके द्वारा प्रवास की जानकारी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही आने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं. आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में व्यक्तियों के आगमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक स्तर की चुनौती है, जिस पर नियंत्रण के लिए कड़ी निगरानी और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई करनी होगी.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जिला प्रशासन द्वारा यथास्थिति धारा 188 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्य सचिव ने कहा है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल को जारी पत्र में लाॅकडाउन के कारण गृह राज्य से भिन्न राज्यों-स्थानों में फंसे हुए श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को अपने गृह राज्य में जाने की अनुमति देने संबंधी निर्देश दिए गए हैं.इसके पालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनुमति देने और क्वारंटीन करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से वापस आने वाले व्यक्तियों-श्रमिकों के प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एन्ट्री पाइंट पर पहुंचने के साथ उनके द्वारा प्रवास की जानकारी देने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी. बिना स्वास्थ्य परीक्षण के निवास स्थान जाने वाले को ना जाने दियाा जाए. एन्ट्री पाइंट पर जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रारूप भी उपलब्ध कराया गए हैं.

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First published: May 2, 2020, 6:43 AM IST




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