कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से उर्वरक के भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी क्रम में महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुर में कृषि एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध उर्वरक भंडारण के मामले में कार्रवाई की गई। प्राप्त सूचना के आधार पर कृषि विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम पुर में निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर लगभग 285 बोरी उर्वरक तथा 200 खाली बोरियां पाई गईं। दस्तावेजों एवं स्टॉक संबंधी अभिलेखों के संबंध में मौके पर संचालक द्वारा संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जांच के दौरान उर्वरक के अवैध भंडारण से संबंधित अनियमितताएं पाए जाने पर स्टॉक को जब्ती की कार्रवाई की गई। मौके से मृदकल्प (पीडीएम) एनएफएल, आईपीएल यूरिया तथा एनपीके उर्वरक सहित अन्य सामग्री पाई गई। प्रकरण में उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। कृषि विभाग की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पुर निवासी बबलू पटेल के विरुद्ध थाना महाराजपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को निर्धारित दर एवं वैध स्रोत से ही उर्वरक प्राप्त करने तथा अवैध भंडारण अथवा कालाबाजारी की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की गई है।


